पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें

उसके बाद आप जरूरत पड़ने पर 6 वित्तीय वर्ष तक कभी भी पीपीएफ अकाउंट से लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब छठा वित्तीय वर्ष पूरा हो जाएगा, तो आपको इसके बाद पीपीएफ खाते से लोन नहीं प्रदान किया जाएगा | हालांकि, इस अवधि के बाद आपके पास पीपीएफ खाते को बंद करने और पूरा पैसा निकालने की सुविधा लागू कर दी जाती है | इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट से लोन लेने पर भी आपको अपनी पूरी की पूरी जमा रकम लोन के रूप में नहीं प्रदान की जाती है, सिर्फ उसका कुछ हिस्सा ही आपको दिया जाता है।
PPF खाते से कब, कैसे और कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानिए यहां
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश कई लोगों का पसंदीदा विकल्प है. इसमें निवेश टैक्स फ्री है और मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री. बाद में मिलने वाली धनराशि भी कर मुक्त है. खास बात यह है कि इस स्कीम में लॉक-इन पीरियड 15 साल की है. इस खाते में जमा की गई धनराशि को इस अवधि के बाद ही निकाला जा सकता है. हालांकि कुछ परिस्थितियों में खाताधारक रकम को निकाल सकता है.
पीपीएफ खाते (PPF Account) में जमा राशि का 50 फीसदी तक निकालने की अनुमति खाता शुरू करने के साल से पांच साल पूरे होने के बाद मिलती है. वहीं हर वित्तीय वर्ष में आंशिक निकासी की अनुमति है. धनराशि निकालने को बेहतर समझने के लिए, मान लीजिए कि आपने PPF खाता 15 जनवरी 2015 को खोला था. ऐसे में आप केवल वित्तीय वर्ष 2018-19 से आंशिक निकासी कर सकते हैं.
धनराशि निकालने के लिए जानें जरूरी बातें
पीपीएफ खाते का 50 प्रतिशत 5 साल पूरे पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें होने पर निकाला जा सकता है. पूरी रकम 15 साल की अवधि पूरी होने पर निकाली जा सकती है.
PPF खाते से पैसे निकालने के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक, जहां पर खाता है, वहां पर उपलब्ध फॉर्म C भरकर जमा करना होगा. खाता संख्या और निकाली जाने वाली धनराशि का फॉर्म में उल्लेख किया जाना जरूरी है. खाताधारक के साइन होने के साथ ही फॉर्म में राजस्व टिकट भी लगा होना चाहिए.
PPF खाते से रकम निकालने की प्रक्रिया
बैंक या डाकघर से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले पता लगाएं कि आप निकासी के लिए पात्र हैं या नहीं. इसके लिए खाता खोलने की तारीख का पता लगाएं. अगर आप पात्र होते हैं, तो ये पता करें कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं. राशि ग्राहक के बैंक खाते में जमा हो जाएगी या बैंक ड्राफ्ट दे दिया जाता है.
पीपीएफ खाते को जितने लंबे समय के लिए चलाया जाता है, उसमें ही फायदा होता है. लेकिन मेच्योरिटी से पहले खाता बंद करने के लिए एक विशेष स्थिति होती है. किसी गंभीर बीमारी या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए PPF अकाउंट से खुले अगर पांच साल हो चुके हों, तो उसे बंद किया जा सकता है.
PPF Withdrawal Rules in Hindi
देश में रहने वाले अधिकतर लोग अपनी कमाई से कुछ पैसा बचाकर किसी सेफ जगह पर जमा करना चाहते है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो पैसे समय रहते प्राप्त हो सके | इसलिए रिटायरमेंट के बाद हो या फिर अन्य किसी बड़े काम के लिए रकम इकट्ठा करनी है तो, इसके लिए पीपीएफ अकाउंट बहुत अच्छी और सुविधाजनक बचत स्कीम मानी जाती है, क्योंकि यह एक स्कीम होती है, जिसमें आपको बेहतर ब्याज के साथ-साथ जमा रकम और उसकी ब्याज पर सरकार से पूरी की पूरी टैक्स छूट का फायदा भी प्राप्त होता है |
पीपीएफ अकाउंट एक महत्वपूर्ण एकाउंट माना जाता है | इसलिए यदि आपको पीपीएफ अकाउंट के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है और आप इसके विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको PPF Withdrawal Rules in Hindi , आंशिक और पूर्ण PPF खाते से राशि कैसे निकालें (नियम) | इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |
आंशिक और पूर्ण PPF खाते से राशि कैसे निकालें ?
Table of Contents
आंशिक और पूर्ण PPF खाते से राशि निकालने के मामले में कुल तीन तरह के नियम बनाये गए है, जिनके तहत आप अपने खाते से जमा राशि को निकाल सकते है |
- पूर्ण निकासी: पूर्ण निकासी में 15 साल की मेच्योरिटी पूरी होने के बाद पूरा पैसा निकालना
- आंशिक निकासी: 5 साल का खाता होने के बाद किसी आवश्यकता पर पूरा पैसा निकालना
- छोटी जरूरत: तीसरे साल के बाद पीपीएफ जमा के आधार पर कर्ज (Loan) लेना
पूर्ण PPF खाते से राशि निकालने का नियम
पूर्ण खाते से राशि निकालने का नियम
पीपीएफ अकाउंट में आपके 15 साल में जमा राशि की रकम पूरी हो जाती है। इसका मतलब कि, इस अकाउंट में आपको लगातार 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। उसके बाद आपका जमा पैसा उस पर बना ब्याज के साथ आपको पूरा प्रदान कर दिया जाता है लेकिन, यदि आप 15 साल के बाद भी पीपीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकालना चाहते है, तो आप पैसा जमा रहने दे सकते हैं, परन्तु 15 साल के बाद खाते का विस्तार कम से कम 5 साल के लिए कराना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से खाता की विस्तारित अवधि में आपको पीपीएफ खाते के लिए तय ब्याज प्रदान की जाएगी | इसके बाद यदि आप खाता जारी रखने के बाद भी पैसा नहीं जमा करना चाहते है, तो फिर आपको उसके लाभ प्रदान किये जाएंगे |
पहली 5 साल की खाता विस्तार अवधि पूरी हो जाने पर आप अपने मुताबिक अगले 5 साल के लिए इसकी अवधि बढ़वा सकते हैं। इस प्रकार आप 5-5 साल करके जब तक चाहें पीपीएफ खाता जारी रख सकते हैं।
PPF Withdrawal Rules in Hindi
देश में रहने वाले अधिकतर लोग अपनी कमाई से कुछ पैसा बचाकर किसी सेफ जगह पर जमा करना चाहते है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो पैसे समय रहते प्राप्त हो सके | इसलिए रिटायरमेंट के बाद हो या फिर अन्य किसी बड़े काम के लिए रकम इकट्ठा करनी है तो, इसके लिए पीपीएफ अकाउंट बहुत अच्छी और सुविधाजनक बचत स्कीम मानी जाती है, क्योंकि यह एक स्कीम होती है, जिसमें आपको बेहतर ब्याज के साथ-साथ जमा रकम और उसकी ब्याज पर सरकार से पूरी की पूरी टैक्स छूट का फायदा भी प्राप्त होता है |
पीपीएफ अकाउंट एक महत्वपूर्ण एकाउंट माना जाता है | इसलिए यदि आपको पीपीएफ अकाउंट के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है और आप इसके विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको PPF Withdrawal Rules in Hindi , आंशिक और पूर्ण PPF खाते से राशि कैसे निकालें (नियम) | इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |
आंशिक और पूर्ण PPF खाते से राशि कैसे निकालें ?
Table of Contents
आंशिक और पूर्ण PPF खाते पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें से राशि निकालने के मामले में कुल तीन तरह के नियम बनाये गए है, जिनके तहत आप अपने खाते से जमा राशि को निकाल सकते है |
- पूर्ण निकासी: पूर्ण निकासी में 15 साल की मेच्योरिटी पूरी होने के बाद पूरा पैसा निकालना
- आंशिक निकासी: 5 साल का खाता होने के बाद किसी आवश्यकता पर पूरा पैसा निकालना
- छोटी जरूरत: तीसरे साल के बाद पीपीएफ जमा के आधार पर कर्ज (Loan) लेना
पूर्ण PPF खाते से राशि निकालने का नियम
पूर्ण खाते से राशि निकालने का नियम
पीपीएफ अकाउंट में आपके 15 साल में जमा राशि की रकम पूरी हो जाती है। इसका मतलब कि, इस अकाउंट में आपको लगातार 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। उसके बाद आपका जमा पैसा उस पर बना ब्याज के साथ आपको पूरा प्रदान कर दिया जाता है लेकिन, यदि आप 15 साल के बाद भी पीपीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकालना चाहते है, तो आप पैसा जमा रहने दे सकते हैं, परन्तु 15 साल के बाद खाते का विस्तार कम से कम 5 साल के लिए कराना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से खाता की विस्तारित अवधि में आपको पीपीएफ खाते के लिए तय ब्याज प्रदान की जाएगी | इसके बाद यदि आप खाता जारी रखने के बाद भी पैसा नहीं जमा करना चाहते है, तो फिर आपको उसके लाभ प्रदान किये जाएंगे |
पहली 5 साल की खाता विस्तार अवधि पूरी हो जाने पर आप अपने मुताबिक अगले 5 साल के लिए इसकी अवधि बढ़वा सकते हैं। इस प्रकार आप 5-5 साल करके जब तक चाहें पीपीएफ खाता जारी रख सकते हैं।
PPF अकाउंट से पैसे निकालने की ये हैं शर्तें, आपके लिए जानना है जरूरी
PPF: इसमें आप सालाना 1.50 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं. इसकी मेच्योरिटी पीरियड 15 सालों के लिए होती है.
पब्लिक प्रोविडेंड फंड यानी पीपीएफ (PPF) एक पॉपुलर सरकारी सेविंग स्कीम है. इस पर फिलहाल 7.9 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. यह इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत एक टैक्स सेविंग स्कीम है. इसमें आप सालाना 1.50 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं. इसकी मेच्योरिटी पीरियड 15 सालों के लिए होती है. लेकिन इससे पैसे की निकासी के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर ही आप इससे पैसे निकाल सकते हैं. यहां हम चर्चा करते हैं कि 15 साल के बाद और 15 साल से पहले पीपीएफ से पैसे निकालने की क्या हैं खास शर्तें.
PPF क्या है? कैसे निकालें खाते से पैसा, पहले इन नियमों को जान लीजिए
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सरकार द्वारा मान्य निवेश योजना है, जिसे रिटायरमेंट को ध्यान में रखते पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें हुए बेहतर माना जाता है। इसमें 15 साल की प्रारंभिक लॉक-इन अवधि है और कंपाउंडिंग के साथ ज्यादा लाभ मिल सकता है। हालांकि, निवेशक इसे समय से पहले बंद या withdraw कर सकते हैं। इसकी ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही में तय की जाती है। पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ आजकल बैंक में भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। एक व्यक्ति पीपीएफ खाते पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है।
PPF निकासी और बंद करने के नियम