पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें?

PPF अकाउंट से निकालना चाहते हैं पैसा? यहाँ जानिए सबसे आसान और सुरक्षित तरीका
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम उन निवेशकों के लिए बेहतर मानी जाती है, जो लंबे समय के लिए निवेश की प्लानिंग करते हैं और ज्यादा फंड पाना चाहते हैं। यह एक टैक्स फ्री योजना है, जिसके तहत खाता बैंक और पोस्ट ऑफिस कहीं भी खोला जा सकता है। पीपीएफ 15 साल के मैच्योरिटी पीरियड के साथ आता है और इसे आगे 5-5 साल करके बढ़ाया जा सकता है।
PPF अकाउंट के तहत आप मैच्योरिटी पर पूरा कॉपर्स की निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा PPF अकाउंट पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? होल्डर पार्टियली पैसों की निकासी कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट के 7 साल के होने के बाद ही पैसा खाते से निकाला जा सकता है। साल में केवल एक ही बार आप इस खाते से पैसों को निकाल सकते हैं। PPF पांच साल के बाद विशेष परिस्थिति में बंद किया जा सकता है।
अगर आप पार्ट में या पूरे पैसे की पीपीएफ खाते से निकासी करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक, जहां भी आपका पीपीएफ खाता खुला है, में फॉर्म C जमा करना होगा।
जानिए स्टेप बाय स्टेप PPF खाते से कैसे निकाले पैसा
पीपीएफ विड्राल फॉर्म या फॉर्म सी बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक या पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाकर ले सकते हैं।
फॉर्म का पहला भाग डिक्लेरेशन सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर और वह रकम देनी होगी, जिसे आप अकाउंट से निकालना चाहते हैं। इसके अलावा, आपको यह भी उल्लेख करना होगा कि खाता कितने वर्षों से सक्रिय है।
नाबालिग के खाते से रकम निकाल रहे हैं तो वह भी मेंशन करना होगा।
इसके बाद पीपीएफ अकाउंट की ओपनिंग डेट, निकासी के समय कितनी, पहले निकाले गए रकम की जानकारी, कितनी रकम मिली है इसकी जानकारी और अधिकारी के हस्ताक्षर आदि की जानकारी देनी होगी।
अब आप फॉर्म जमा कर पैसा निकाल सकते हैं और एक रसीद पर पैसा लेने के बाद हस्ताक्षर करें।
पीपीएफ निकासी: क्या आप पीपीएफ ऑनलाइन निकाल सकते हैं?
बैंकों ने अभी तक पीपीएफ निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं किया है। इसलिए, निवेशकों को संबंधित बैंक शाखा में जाना होगा, जिसके साथ उन्होंने पीपीएफ खाता खोला है। ऑनलाइन पीपीएफ निकासी नेट बैंकिंग के माध्यम से योग्य निकासी राशि की ऑनलाइन जांच करने तक सीमित है।
PPF क्या है? कैसे निकालें खाते से पैसा, पहले इन नियमों को जान लीजिए
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सरकार द्वारा मान्य निवेश योजना है, जिसे रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बेहतर माना जाता है। इसमें 15 साल पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? की प्रारंभिक लॉक-इन अवधि है और कंपाउंडिंग के साथ ज्यादा लाभ मिल सकता है। हालांकि, निवेशक इसे समय से पहले बंद या withdraw कर सकते हैं। इसकी ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही में तय की जाती है। पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ आजकल बैंक में भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। एक व्यक्ति पीपीएफ खाते में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है।
PPF निकासी और बंद करने के नियम
कुछ शर्तों के आधार पर खाता खोलने के 5 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं। यदि आपका पीपीएफ खाता इनएक्टिव हो गया है, तो इसे रीएक्टिव किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति पीपीएफ में निवेश कर सकता है।
PPF खाता को आप मैच्योरिटी तारीख से पहले बंद कर सकते हैं। पीपीएफ खाते को उस वर्ष के अंत से पांच साल बाद मैच्योरिटी तिथि या समय से पहले बंद करने की अनुमति है। समय से पहले बंद करने की अनुमति तभी मिलेगी जब मेडिकल स्थिति को साबित करने वाले उचित दस्तावेज दिखाने के बाद निवेशक को बीमारियों के इलाज के लिए पैसों की जरुरत होगी।
किसी भी व्यक्ति के नाम पर एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश इस फंड में नहीं होना चाहिए। NRIs, HUFs पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। नाबालिग के नाम से भी यह अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है।
अमूमन खाता खोलने की तारीख से 15 साल की मैच्योरिटी अवधि के बाद निकासी कर सकते हैं। हालांकि, खाता खोलने की तारीख से 6वें वर्ष के अंत में आंशिक निकासी की जा सकती है।
दूसरे हालातों में यदि निवेशक या खाताधारक को भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता है, तो समय से पहले बंद करने की अनुमति है। पीपीएफ exempt-exempt-exempt (EEE) कर लाभ श्रेणी के अंतर्गत आता है।
Kaam ki baat- 15 साल से पहले भी निकाल सकते हैं PPF का पैसा, जानिए क्या कहता है नियम और क्या रखें ध्यान
PPF Account Money withdrawal: PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है. स्कीम में मैच्योरिटी के बाद आपको शानदार रिटर्न मिलता है. आप PPF खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस (Post Office) में खुलवा सकते हैं.
PPF Account Money withdrawal: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? एक बेहतरीन सेविंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से इसमें बड़ा फंड तैयार करने की मदद मिलती है. आम पब्लिक में PPF सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम है. क्योंकि, अच्छे ब्याज के साथ PPF इन्वेस्मेंट, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री हैं. PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है. स्कीम में मैच्योरिटी के बाद आपको शानदार रिटर्न मिलता है. आप PPF खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस (Post Office) में खुलवा सकते हैं. लेकिन इससे प्री-मैच्योरिटी विड्रॉल को लेकर अलग नियम हैं. 15 साल से पहले भी PPF का पैसा निकाल सकते हैं. आइये जानते हैं क्या कहता है नियम.
मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं पैसा
PPF अकाउंट को आमतौर पर मैच्योर (Maturity) होने में 15 साल का समय लग जाता है. इसके बाद आप जमा सारे पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि पैसे पहले भी निकाले जा सकते हैं. किसी बेहद खतरनाक बीमारी या किसी आश्रित की बीमारी में आप पैसे निकाल सकते हैं. बच्चों की उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए भी पैसे निकाले जा सकते हैं. अगर आप कहीं विदेश शिफ्ट हो रहे हैं तो इसी हालत में आप PPF पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे को Withdraw कर सकते हैं.
15 साल से पहले विड्रॉल की शर्तें
PPF अकाउंट में डिपॉजिट रकम को 7वें वित्तीय वर्ष से आंशिक रूप से निकालने की अनुमति होती है. हालांकि, एक साल में सिर्फ एक बार ही निकासी की छूट है. PPF खाते पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? के पहले 6 साल पूरी तरह लॉक इन रहता है. अगर आप समय से पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? पहले आंशिक निकासी करते हैं तब भी इसे टैक्स फ्री माना जाता है. निकाली गई पूरी राशि टैक्स फ्री होती है.
15 साल बाद की शर्तें
PPF स्कीम वित्तीय वर्ष के हिसाब से चलती है. 15वें साल के अंत में आप अपने PPF अकाउंट को बंद करने और अपने सभी पैसे वापस ले सकते हैं. इसके लिए फॉर्म C भरना होगा और पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करना होगा, जहां आपका अकाउंट है. आप PPF खाते को मैच्योरिटी के बाद भी 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं. अपने PPF अकाउंट के एक्सटेंशन के लिए फॉर्म H भरकर जमा करना होता है.
PPF अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर कैसे बंद होगा खाता?
अगर PPF अकाउंट की मैच्योरिटी से पहले अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसका नॉमिनी पैसा निकाल सकता है. ऐसी स्थिति में अकाउंट को 5 साल पूरे होने की शर्त भी खारिज हो जाती है. अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) अकाउंट को बंद कर दिया जाता है. नॉमिनी या फिर कानूनी रूप से उत्तराधिकारी को पैसा दे दिया जाता है. लेकिन, उसी खाते को आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी जाती है.
PPF अकाउंट से पैसे निकालने की ये हैं शर्तें, आपके लिए जानना है जरूरी
PPF: इसमें आप सालाना 1.50 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं. इसकी मेच्योरिटी पीरियड 15 सालों के लिए होती है.
पब्लिक प्रोविडेंड फंड यानी पीपीएफ (PPF) एक पॉपुलर सरकारी सेविंग स्कीम है. इस पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? पर फिलहाल 7.9 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. यह इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत एक टैक्स सेविंग स्कीम है. इसमें आप सालाना 1.50 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं. इसकी मेच्योरिटी पीरियड 15 सालों के लिए होती है. लेकिन इससे पैसे की निकासी के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर ही आप पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? इससे पैसे निकाल सकते हैं. यहां हम चर्चा करते हैं कि 15 साल के पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? बाद और 15 साल से पहले पीपीएफ से पैसे निकालने की क्या हैं खास शर्तें.